मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की पात्रता शर्तें 04 अक्टूबर 2024 के शासनादेश के बिंदु 2(3) में दी गई हैं। दस्तावेज़ों की सूची विभाग के योजना पेज msme.up.gov.in पर है।
cmyuvaudyamiyojana.com एक स्वतंत्र गाइड है। आवेदन का चयन जिला स्तर पर (DPMU/DIC) और ऋण का अंतिम निर्णय बैंक करता है।

पात्रता की शर्तें (शासनादेश के अनुसार)
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- आयु: 21 वर्ष से 40 वर्ष।
- शिक्षा: न्यूनतम कक्षा आठ पास। इंटरमीडिएट पास या समकक्ष को वरीयता दी जाएगी।
- प्रशिक्षण या कौशल: सरकारी प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के कौशल उन्नयन में प्रशिक्षित हो, या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो।
- पहले का लाभ: पीएम स्वनिधि योजना के अलावा राज्य या केंद्र सरकार की किसी दूसरी योजना में ब्याज या पूंजी उपादान का लाभ पहले न लिया हो।
प्रशिक्षण न होने पर: विभाग के योजना पेज के अनुसार, जिस आवेदक ने पहले कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, उसे ऋण स्वीकृत होने के बाद CM YUVA ऐप से निर्धारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
कौन सा काम पात्र है
उद्योग और सेवा क्षेत्र की परिभाषा MSMED अधिनियम, 2006 के अनुसार है। उद्योग का मतलब विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) है। सेवा क्षेत्र में वे इकाइयां आती हैं जो व्यापार (सामान खरीदकर उसी रूप में बेचना) और विनिर्माण से अलग हों और किसी सेवा से जुड़ी हों। नकारात्मक सूची के काम पात्र नहीं हैं, देखें बिज़नेस लिस्ट।
आवश्यक दस्तावेज़ (विभाग के योजना पेज के अनुसार)
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक या रद्द चेक
- जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के लिए) या दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पैन कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (कम से कम कक्षा 8)
- कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट (Project Report)

CM-YUVA पोर्टल (msme.cmyuva.org.in) की सूची में इनके अलावा आयु प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो), स्वघोषणा पत्र, विक्रेता कोटेशन और GST (वैकल्पिक) भी हैं। इन्हें भी तैयार रखें।
फाइल का साइज़
विभाग के सामान्य “आवेदक हेतु ऑनलाइन निर्देश” के अनुसार हर दस्तावेज़ JPEG या PDF में 300 KB या उससे कम और पासपोर्ट फोटो 20 KB या उससे कम हो। अपलोड साफ न हो तो आवेदन दोबारा अपलोड के लिए लौटाया जा सकता है।
क्या Udyam Registration जरूरी है?
शासनादेश की पात्रता शर्तों और विभाग के योजना पेज की दस्तावेज़ सूची में Udyam Registration का नाम नहीं है। CM-YUVA पोर्टल पर उद्यम पंजीकरण में सहायता एक सेवा के रूप में दी गई है। cmyuva.org.in की दस्तावेज़ सूची में उद्यम पंजीकरण को “वैकल्पिक” लिखा गया है। बैंक या DIC मांगे तो यह पंजीकरण करा लें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CM Yuva Udyami Yojana की आयु सीमा क्या है? 21 से 40 वर्ष।
क्या 10वीं फेल भी आवेदन कर सकता है? हां, अगर आप कम से कम कक्षा 8 पास हैं। प्रशिक्षण या कौशल प्रमाणपत्र न हो तो योजना पेज के अनुसार ऋण स्वीकृति के बाद CM YUVA ऐप से प्रशिक्षण लेना होगा।
क्या PMEGP लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं? शासनादेश के अनुसार पीएम स्वनिधि के अलावा किसी दूसरी योजना में ब्याज या पूंजी उपादान ले चुके आवेदक पात्र नहीं हैं।