CM Yuva Udyami Yojana शासनादेश PDF और ब्रोशर: मुख्य बिंदु

CM Yuva Udyami Yojana के दो मुख्य आधिकारिक दस्तावेज़ हैं: 04 अक्टूबर 2024 का शासनादेश और विभाग का CM-YUVA ब्रोशर (विवरणिका)। दोनों विभाग की वेबसाइट msme.up.gov.in पर मिलते हैं। दोनों की मुख्य बातें नीचे हैं।

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CM-YUVA शासनादेश 49/2024 दिनांक 04.10.2024 के मुख्य बिंदु: लक्ष्य, पात्रता, लाभ और संचालन
शासनादेश एक नज़र में

PDF कहां मिलेगा

सीधे लिंक: शासनादेश PDF (विभाग की वेबसाइट, 248 KB) और CM-YUVA ब्रोशर PDF (19.5 MB)।

  • शासनादेश: msme.up.gov.in पर “शासनादेश एवं नीतियां” में “शासनादेश” पेज खोलें और “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, संख्या-49/2024/1650/477/18-2-2024” के आगे “देखें” पर क्लिक करें।
  • ब्रोशर: CM-YUVA योजना पेज के “दिशा-निर्देश / डाउनलोड” हिस्से में “CM-YUVA ब्रोशर” (PDF, 19.5 MB)।
  • आवेदक हेतु ऑनलाइन निर्देश: उसी हिस्से में (PDF, 361 KB)।

शासनादेश के मुख्य बिंदु

बिंदु शासनादेश में
संख्या और तिथि 49/2024/1650/477/18-2-2024, लखनऊ, 04 अक्टूबर 2024, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2
उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों से ग्रामीण और शहरी रोजगार
लक्ष्य हर वर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषण, 10 वर्ष में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां
पात्रता UP निवासी, 21 से 40 वर्ष, कक्षा 8 पास, प्रशिक्षण या कौशल प्रमाणपत्र, पीएम स्वनिधि के अलावा पहले कोई ब्याज या पूंजी उपादान नहीं
वित्त पोषण ₹5 लाख तक की परियोजना पर 4 वर्ष 100% ब्याज उपादान, 10% मार्जिन मनी, CGTMSE शुल्क 4 वर्ष, 6 माह मोरेटोरियम
दूसरा चरण ₹10 लाख तक की परियोजना, ₹7.50 लाख तक के ऋण पर 3 वर्ष 50% ब्याज उपादान
आवेदन केवल ऑनलाइन, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (DPMU) चयन और बैंक को प्रेषण करती है
संचालन जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में DPMU, राज्य स्तर पर मिशन निदेशक के नेतृत्व में SPMU, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासकीय समिति

जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (DPMU)

शासनादेश के अनुसार जिले में DPMU के अध्यक्ष जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी और सदस्य सचिव उपायुक्त उद्योग (जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र) होते हैं। इसमें जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड), अग्रणी बैंक प्रबंधक, पॉलीटेक्निक और ITI के प्रधानाचार्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक और लघु उद्योग भारती/इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के 2 प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं। DPMU ऑनलाइन आवेदनों का चयन करके उन्हें बैंकों को भेजती है और हर माह कम से कम एक बार समीक्षा बैठक करती है।

ब्रोशर में क्या है

ब्रोशर में योजना की मुख्य बातें, पहले और दूसरे चरण के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, नकारात्मक सूची, सहायक बैंकों के लोगो और मिशन कार्यालय का पता दिया है: आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर / मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, 8 कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ 226001, ई-मेल cmmyuva@gmail.com।

बदलाव

शासनादेश के बिंदु 3 के अनुसार योजना के किसी भी बिंदु में जरूरत के अनुसार संशोधन माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जा सकता है। इसलिए आवेदन से पहले योजना पेज पर नवीनतम जानकारी देखें।

संबंधित: लोन और सब्सिडी, पात्रता।